जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा आदेश, 10 दिन पहले लेनी होगी अनुमति
नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई
नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार हो रहे राजनीतिक प्रदर्शनों के बीच पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर नियम और सख्त कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जंतर-मंतर पर किसी भी तरह की बैठक, धरना या विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
दरअसल, इंडिया गठबंधन ने बुधवार को चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया था। हालांकि, बाद में गठबंधन ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए प्रदर्शन का आह्वान वापस ले लिया। इसके बावजूद पुलिस ने संभावित विरोध-प्रदर्शन और हंगामे को देखते हुए नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। लुटियंस दिल्ली में जगह-जगह बैरिकेडिंग और नाकाबंदी की गई थी।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए जंतर-मंतर और चुनाव आयोग कार्यालय की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। विपक्षी नेता अशोक रोड और बूटा सिंह चैंबर्स के आसपास जुटे। वहीं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव 50 से अधिक समर्थकों के साथ जंतर-मंतर पहुंचने में कामयाब रहे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
इसके बाद जब विपक्षी नेता बूटा सिंह चैंबर्स पहुंचे तो जंतर-मंतर और आसपास तैनात पुलिसकर्मियों को वहां बुलाया गया। इस दौरान नेताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक की स्थिति भी बनी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस उनकी बसों को आगे नहीं जाने दे रही है। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लेकर अलग-अलग पुलिस थानों में पहुंचाया।
10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले पुलिस की चेतावनी
राजधानी में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर नियमों को लेकर स्पष्ट चेतावनी जारी की है। पुलिस ने कहा है कि बिना अनुमति जंतर-मंतर पर किसी भी तरह का प्रदर्शन, धरना या बैठक करने की अनुमति नहीं होगी।
10 दिन पहले करना होगा आवेदन
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के रिट पिटीशन (सिविल) मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत सरकार मामले में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जंतर-मंतर पर बैठक, प्रदर्शन, धरना या विरोध-प्रदर्शन के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना जरूरी है।
पुलिस के अनुसार, अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तावित कार्यक्रम की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त के कार्यालय में जमा करना होगा। बिना निर्धारित अनुमति के प्रदर्शन करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
