क्राइमराष्ट्रीय

गाने की शूटिंग में काम दिलाने का झांसा देकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म, तीन दोषियों को 20-20 साल की कैद

मोहाली। पंजाबी गायक के गाने की शूटिंग में काम दिलाने का लालच देकर युवती को घर से ले जाने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में मोहाली की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार की अदालत ने जसविंदर सिंह उर्फ जैली, दीपक कुमार और गुरविंदर सिंह उर्फ मन्ना को मामले में दोषी करार दिया।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी के तहत तीनों को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 394 के तहत सात साल की कैद और दो हजार रुपये जुर्माना, जबकि धारा 366 और 120बी के तहत पांच साल की कैद तथा आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया है।

मामले के अनुसार, पीड़िता पेशे से आर्टिस्ट है। उसने माजरी पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 2 अक्टूबर 2022 को उसे पंजाबी गायक के गाने की शूटिंग में काम दिलाने के संबंध में संदेश मिला था। उसे सेक्टर-43, चंडीगढ़ पहुंचने के लिए कहा गया। शुरुआत में उसने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में संदेश भेजने वाला व्यक्ति उसे लेने घर के बाहर पहुंच गया। इसके बाद वह उसके साथ चली गई।

शिकायत के मुताबिक, रास्ते में युवती ने संबंधित व्यक्ति को फोन पर अन्य लड़कियों को लेने की बात करते सुना। अभीपुर के पास मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली। आरोप है कि उन्होंने गाड़ी की चाबी और युवती का मोबाइल फोन छीन लिया। इसके बाद एक आरोपी ने उसकी गर्दन पर चाकू रखकर जान से मारने की धमकी दी और तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पेश किए गए साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। इसके बाद तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *